विधायक देवेंद्र के खिलाफ कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 3 साल की सजा के साथ 15000 जुर्माना

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Update: 2022-06-06 18:23 GMT

अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वरुल विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भूयार के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. उनके लिए तीन महीने की सजा का ऐलान कर दिया गया है. उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 3 साल पहले एक अधिकारी पर पानी की बोतल और माइक फेंकने वाले मामले में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है.

दरअसल 2019 में जल किल्लत के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र भूयार ने आपा खोकर अधिकारी सुभाष बोपटे पर माइक और पानी की बोतल फेंक दी थी. उस समय परिषद की तत्कालीन सीईओ मनीषा खत्री ने भूयार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप लगाया गया कि विधायक ने उस समय सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया था. उन पर अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा. उस शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिला अदालत में विधायक के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. जांच के दौरान मिले सभी सबूत सामने रखे गए थे.
इस मामले में विधायक की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सभी सात गवाहों ने उनके खिलाफ कोर्ट में अपनी गवाही दी. सभी ने एक सुर में कह दिया कि विधायक की तरफ से ही अधिकारी पर पानी की बोतल और माइक फेंका गया था. ऐसे में कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाही को मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र भूयार को तीन महीने की जेल की सजा सुना दी है. उन पर 15000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है.
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