उपभोक्ता फोरम ने बीमा फर्म को व्यक्ति का दावा खारिज करने पर मुआवजा देने का निर्देश
ठाणे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम ने एक बीमा फर्म को मुंबई के एक व्यवसायी को उसके 10 लाख रुपये के दावे के साथ-साथ 'सेवा की कमी' के लिए 35,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है।
उस व्यक्ति ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक ढांचे के लिए 10 लाख रुपये का बीमा लिया था, जो जुलाई 2011 में भारी बारिश के बीच गिर गया था।
हालांकि, बीमा फर्म ने यह कहते हुए उनके दावे को संसाधित करने से इनकार कर दिया कि संरचना उम्र के कारण गिर गई है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने TDCDRF से संपर्क किया।
फोरम के अध्यक्ष वीसी प्रेमचंदानी और सदस्य पूनम महर्षि ने पिछले सप्ताह के अपने आदेश में कहा कि फर्म ने गलती की है और उसे मानसिक पीड़ा और लागत के लिए 10 लाख रुपये के बीमा दावा राशि के साथ-साथ 35,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।