नवी मुंबई में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला और दो रिश्तेदारों पर मामला दर्ज
मुंबई: रबाले (एमआईडीसी) पुलिस ने 27 वर्षीय एक महिला और उसके परिवार के दो सदस्यों पर अपने अलग रह रहे पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। 34 वर्षीय गोकुल विठोबा डांगे के सुसाइड नोट के अनुसार, वह अपनी पत्नी दीपाली को मासिक गुजारा भत्ता देने से तंग आ गया था, जो अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। रबाले (एमआईडीसी) पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, दीपाली के अलावा, उन्होंने उसके दूसरे पति, श्याम रमेश क्षीरसागर और उसके पिता, दीपक केशव हजारे को भी "उसे परेशान करने और चरम कदम उठाने के लिए मजबूर करने" के लिए दोषी ठहराया।
पुलिस के अनुसार, 2015 में शादी करने के लगभग एक साल बाद गोकुल और दीपाली के बीच घरेलू मामलों पर अक्सर बहस होने लगी। ऐसी ही एक लड़ाई के बाद, दीपाली शादी से बाहर हो गई और गोकुल के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। फरवरी 2017 में, एक स्थानीय अदालत ने गोकुल को दीपाली को ₹5,000 का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
पुलिस शिकायत में, गोकुल के पिता विठोबा डांगे ने कहा है कि बेरोजगार होने के कारण उन्हें भरण-पोषण का भुगतान करना मुश्किल हो रहा था। विठोबा ने यह भी कहा कि दीपाली की क्षीरसागर से शादी के बाद उनके बेटे को भारी मानसिक आघात पहुंचा। गोकुल के परिवार ने 29 मार्च को उसे अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोकुल का सुसाइड नोट बरामद करने वाली पुलिस ने तीनों को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस दिया है।
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