बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपियों की याचिका को किया खारिज
मुम्बई :बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। गौरतलब है कि सितंबर 2008 में हुए मोटरसाइकिल विस्फोट के मामले में ले. कर्नल पुरोहित और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत छह अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सभी आरोपियों को फिलहाल जमानत मिली हुई है।
न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को आरोप मुक्त करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बम विस्फोट करना किसी सरकारी कर्मचारी का कर्तव्य नहीं हैं। इस बम विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गयी थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
कर्नल पुरोहित ने तकनीकी आधार पर बरी करने की मांग की थी। उन्होेंने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मंजूरी नहीं ली थी।
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक की पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि वह "आधिकारिक ड्यूटी" पर नहीं थे।
गौरतलब है कि मालेगांव में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। जांच में पाया गया कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में ले लिया था।