बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 2019 में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की पूर्वव्यापी समाप्ति को वैध करार देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। कोचर ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की मांग करते हुए बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
 
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