Bombay HC ने 76 वर्षीय टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है।
जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे।
परमार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि वह तीन दशकों से राज्य बिक्री कर विभाग को बहुमूल्य जानकारी मुहैया करा रहा है, जिसके कारण विभिन्न कर चोरों से कर वसूली हुई है। इसके बावजूद, उसे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले इनाम से वंचित कर दिया गया।