बॉम्बे HC ने प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को खाना खिलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जो नागरिक प्रतिबंध और अदालत से कोई अंतरिम राहत न मिलने के बावजूद कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं।
अदालत ने देरी से कार्रवाई के लिए बीएमसी की खिंचाई की
अदालत ने बीएमसी को अपने पहले के आदेशों पर तुरंत कार्रवाई न करने और चल रहे उल्लंघनों को उजागर करने के लिए अखबारों की खबरों पर भरोसा करने के लिए भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है, जो "नागरिकों के स्वास्थ्य, जीवन और आजीविका के सामूहिक मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है"।