Maharashtra बीड : महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद के अंदर जिलेटिन की छड़ें लगाने और विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम लगाया है। रविवार, 30 मार्च को तड़के जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव में एक मस्जिद में रमजान ईद समारोह से पहले विस्फोट हुआ। विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संरचना के आंतरिक हिस्से को नुकसान पहुंचा।
पुलिस ने धार्मिक संरचना को उड़ाने के कथित प्रयास के लिए विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर भारी पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया। इससे पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने महाराष्ट्र सरकार से विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कानून लागू करने का आह्वान किया था।
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने एएनआई से कहा, "उन्हें कौन प्रोत्साहित करता है? वे भाजपा नेताओं द्वारा हर दिन दिए जाने वाले नफरत भरे भाषणों से प्रोत्साहित होते हैं। सरकार को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त यूएपीए कानून लागू करना चाहिए, उनके मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भाजपा नेता हर दिन ऐसी बकवास बातें करते रहते हैं, उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। तभी हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोक पाएंगे।" विस्फोट से मस्जिद की आंतरिक संरचना को काफी नुकसान पहुंचा।
पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी मस्जिद में गए और जिलेटिन की मदद से विस्फोट किया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत कंवत ने एक वीडियो बयान में कहा था कि गांव के सरपंच ने पुलिस को सुबह करीब 4 बजे घटना की जानकारी दी। एसपी कंवत ने कहा, "हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीम मौके पर पहुंच गई। हमें जानकारी मिली कि आरोपी मस्जिद में गए थे और जिलेटिन की मदद से विस्फोट किया। जब हमारी टीम वहां पहुंची और जांच शुरू की, तो हमें दो आरोपियों के बारे में पता चला और सुबह 6 बजे से पहले हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।" (एएनआई)
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