एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे एचसी ने मुंबई के सिपाही रियाजुद्दीन काजी को जमानत दी

Update: 2022-12-23 08:52 GMT

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक रियाजुद्दीन काजी को जमानत दे दी, जो वर्तमान में एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की 2021 में मौत के मामले में जेल में बंद है। बर्खास्त पुलिसकर्मी रियाजुद्दीन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 25 हजार रुपए की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत की शर्त के तहत काजी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

रियाजुद्दीन काजी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक वाहन में विस्फोटकों की खोज और मनसुख हिरेन की हत्या में सचिन वज़े के साथ मिलकर सबूतों को नष्ट करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले के अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों की तरह काजी को भी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, अन्य आरोपियों की तरह उन पर भी कठोर यूएपीए के तहत नहीं, बल्कि धारा 120बी (षड्यंत्र) 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आगे के ब्योरे की प्रतीक्षा है।




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