AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला हमला

Update: 2024-09-25 09:56 GMT
Mumbaiमुंबई: लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रस्तावित वडफ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम विधेयक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा , जिसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन और संपत्ति में पारदर्शिता लाना है, उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए पेश किया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, विकास या दक्षता लाने के लिए यह विधेयक नहीं ला रही है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए पेश किया गया है..." उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा और आरएसएस वक्फ बोर्ड के खिलाफ 'झूठा प्रचार' कर रहे हैं । ओवैसी ने कहा, " बीजेपी -आरएसएस द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ निजी संपत्ति के बजाय सरकारी संपत्ति है। दूसरा झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है। जैसे हिंदू धर्म में संपत्ति दान की जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी ये संपत्ति दान की जाती है। सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है? यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है।"
बिल के एक क्लॉज पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "इसमें लिखा है कि पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस करने वाला मुस्लिम वक्फ कर सकता है। प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम का क्या मतलब है? - क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, दाढ़ी रखेगा या टोपी... टोपी... उसकी पत्नी मुस्लिम होगी या गैर-मुस्लिम? वे कौन होते हैं तय करने वाले? हिंदू धर्म में ऐसा कोई कानून नहीं है... कोई भी वक्फ संपत्ति जो सरकार के पास है, उसका फैसला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, कलेक्टर जो एक कार्यकारी है, वह यहां जज कैसे हो सकता है?" गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संसदीय समिति 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विभिन्न हितधारकों के साथ पांच राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करेगी।
इन परामर्शों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को परिष्कृत करना है, जो देश भर में 600,000 से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र शुरू करते हुए व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। ये परामर्श यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि वक्फ अधिनियम में संशोधन व्यावहारिक, प्रभावी और समुदाय की जरूरतों के अनुरूप हों। समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। (एएनआई)
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