Accident: सड़क दुर्घटना में मारे गए मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में 32.8 लाख

Update: 2024-07-23 15:04 GMT
Thane ठाणे: ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक स्क्रैप डीलर के परिवार को 32.8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने प्रतिवादियों, अपराधी टेंपो के मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वे मृतक के पांच परिवार के सदस्यों को याचिका की तारीख से लेकर राशि की वसूली तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से संयुक्त रूप से मुआवजा दें।12 जुलाई को पारित आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। टेंपो मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, और उसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एसएम पवार ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि मृतक, जावेद घुरू उर्फ ​​गुरु खान, 28, का भिवंडी में एक कार्यालय था। 29 जनवरी, 2017 को, वह अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, जब एक तेज रफ्तार टेंपो ने उसके वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
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