Maharashtra महाराष्ट्र: इससे पहले रेणुका ने दावा किया था कि जेल (बॉम्बे फरलो और पैरोल) नियम, 1959 के तहत याचिकाकर्ता को पैरोल या फरलो देने से इनकार करना गलत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया गया। हालांकि, सरकारी अभियोजकों ने अदालत का ध्यान 13 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर दिलाया, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों को आजीवन कारावास में कोई छूट नहीं मिलेगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। उन्होंने रेणुका की याचिका का भी विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों को सामान्य जीवन से दूर रखते हुए सजा काटनी चाहिए। दूसरी ओर, आजीवन कारावास का प्रावधान कैदी को पैरोल और फरलो छुट्टी पाने का अधिकार देता है।
इस संदर्भ में, क्या याचिकाकर्ता को पैरोल या फरलो पर रिहा किया जा सकता है? अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। 1990 के दशक में कोल्हापुर की दो बहनों सीमा गावित और रेणुका शिंदे ने अपनी मां अंजनाबाई गावित समेत 13 बच्चों को अलग-अलग जगहों से अगवा किया और उनमें से 9 की हत्या कर दी। अंजना गावित और उनकी दो बेटियों ने भीख मांगने के लिए बच्चों का अपहरण किया। पैसे कमाने से मना करने वाले बच्चों को भी उन्होंने पत्थरों से पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला। बाद में पैसों को लेकर हुए विवाद के चलते रेणुका के पति ने उनसे नाता तोड़ लिया और पुलिस को हत्याओं की जानकारी दे दी। पुलिस ने उसे माफी के लिए गवाह बना दिया। केस लंबित रहने के दौरान ही अंजनाबाई की मौत हो गई, जबकि निचली अदालत ने दोनों गावित बहनों को मौत की सजा सुनाई। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।