RAPE: 9 वर्षीय बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोप में 42 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार
ठाणे Thane: भिवंडी में गुरुवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने पड़ोस की 9 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और फिर उसके साथ बलात्कार करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ठाणे पुलिस अपराध शाखा की यूनिट 2 के अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को चॉकलेट का लालच दिया था। पुलिस को घटना की सूचना मि लने के दो घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भिवंडी इलाके में 10 महीने में यह दूसरा मामला है। सितंबर 2023 में, एक छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या Rape and murder कर दी गई थी। बाद में, आरोपी ने उसके शव को एक बाल्टी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, नौ साल की पीड़िता अपने परिवार के साथ भिवंडी के शांति नगर इलाके के गोविंद नगर की एक चॉल में रहती थी। लड़की के पिता इलाके की एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं और उसकी माँ एक गोदाम में काम करती है। उनकी तीन बेटियाँ और एक बेटा है। दोनों बड़ी बहनें अपनी मां के साथ काम पर गई थीं और भाई स्कूल गया था, और पीड़िता स्कूल से लौटने के बाद घर पर अकेली थी, जब गुरुवार दोपहर को यह घटना हुई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार दोपहर को पीड़िता के अपार्टमेंट victim's apartment के ऊपर की मंजिल पर रहने वाले आरोपी ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उस व्यक्ति ने चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया।शाम को, लड़की का भाई स्कूल से घर लौटा और घर का दरवाजा बंद देखकर उसने अपनी बहन को खोजने के लिए खिड़की से झांका। हालांकि, वह उसे नहीं ढूंढ सका। बाद में, उनकी मां और बड़ी बहन घर लौट आईं और लड़की की तलाश शुरू कर दी।उनकी खोज के दौरान, आसपास के एक छोटे लड़के ने बताया कि उसने लड़की को अपने पड़ोसी के घर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में जाते देखा था। चिंतित परिवार के सदस्य तब कमरे में गए और लड़की का शव खून से लथपथ पाया।घटना की सूचना मिलते ही शांति नगर पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंची, पंचनामा किया और शव को फोरेंसिक जांच के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया।
स्थानीय पुलिस के अलावा, पुलिस निरीक्षक योगेश आव्हाड के नेतृत्व में अपराध शाखा की इकाई 2 ने समानांतर जांच शुरू की। पुलिस ने शराब के अड्डे, खुले मैदान, बंद और जीर्ण-शीर्ण मकान और करघा कारखानों जैसे आस-पास के स्थानों की गहनता से तलाशी ली।सूत्रों से मिली जानकारी के बाद, दो घंटे के भीतर, संदिग्ध को शांति नगर के नारायण कंपाउंड में एक खाली, जीर्ण-शीर्ण मकान से पकड़ लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया जिसके बाद उसे आगे की जांच के लिए शांति नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दण्डित), 64(2)(i) (सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार करना), 64(2)(l) (बलात्कार करते समय गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाना), 137(2) (अपहरण) तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 (गंभीर यौन हमला), 8, 10, 12 (बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दण्ड) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।