इंदौर न्यूज़: तिलक नगर थाने में महिला से बेरहमी से मारपीट मामले में दो पुलिसकर्मी के सस्पेंड के बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला. वह अपने परिजन के साथ पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर के समक्ष शिकायत करने पहुंची. यहां मामले में दोषी एसआइ व उन्हें निर्देश देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
जबरन चोरी कबूलने का बना रहे थे दबाव
पीड़िता रचना शर्मा ने कमिश्नर को आवेदन के माध्यम से बताया कि 2 जुलाई को तिलक नगर पुलिस उन्हें चोरी के केस में पूछताछ के लिए थाने लाई थी. यहां महिला-पुरुष कांस्टेबल ने डंडे से मारपीट की. पति ने उन पर 21 लाख की चोरी का आरोप लगाया है. परिवार द्वारा पुलिस की मदद से जबरन चोरी कबूलने का दबाव बनाया जा रहा है. आरोप है कि एसीपी जयंत राठौर के निर्देशन में आरक्षक कुलदीप, महिला आरक्षक जिसके दांत पर तार लगे हैं, दोनों ने एसआइ सुरेंद्र सिंह बकोलिया की मौजूदगी में मारपीट की है. अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है.
कैमरे से बचते हुए थाने की ऊपरी मंजिल पर ले जाकर की मारपीट
पीड़िता का आरोप है कि आरक्षक कुलदीप, महिला आरक्षक उन्हें कैमरे से बचते हुए थाने की ऊपरी मंजिल पर ले गए. दोनों हाथ, पैर, कमर पर डंडे से पीटते रहे, जिससे पूरा शरीर नीला पड़ गया. मेडिकल में पता चला कि कंधे के पास की हड्डी टूट गई है. पुरुष कांस्टेबल ने निर्वस्त्र कर पीटने की धमकी दी. पहले सामने हाथ रखवाकर पीटते रहे. बाद में हाथों को पीछे कर रस्सी से बांधकर पीटा. पंखे से लटकाकर मारने की धमकी दी. पैर के ऊपरी हिस्सों में चोट लगने से व्हीलचेयर पर चलने पर मजबूर हूं.
गंभीर धारा में केस
रचना शर्मा निवासी बृजेश्वरी एक्सटेंशन की शिकायत पर आरक्षक आरोपी कुलदीप, महिला आरक्षक के खिलाफ धारा 323, 294, 330 में केस दर्ज हुआ है. एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास के मुताबिक महिला आरक्षक का नाम अर्पिता भदौरिया है. दोनों को सस्पेंड किया है. जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है.