गोदाम में पुराना गेहूं का स्टॉक होने पर भी भंडारण होगा

खाली होने पर वहां सरकारी गेहूं का स्टॉक हो सकेगा

Update: 2024-03-19 06:24 GMT

भोपाल: वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने सेामवार देर शाम गेहूं खरीदी को लेकर पहले जारी आदेश बदल दिया। मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नए आदेश के मुताबिक वेयर हाउस में पुराने गेहूं का स्टॉक है तो भी खाली होने पर वहां सरकारी गेहूं का स्टॉक हो सकेगा।

हालांकि, पुराने गेहूं को अलग रखना होगा और नए गेहूं को रखने के लिए अलग स्थान पर मार्किंग करना पड़ेगी। इसके बाद ही नए गेहूं का स्टॉक हो सकेगा। हाल ही में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की एसीएस स्मिता भारद्वाज ने आदेश जारी किया था कि जहां सरकारी खरीदी का पिछले साल का गेहूं स्टॉक में मिला, उसे इस बार केंद्र नहीं बनाया जाएगा।

मप्र में 6 हजार से ज्यादा गोदाम हैं। इसमें से 60 फीसदी महिलाओं के नाम पर हैं। ने इस संबंध में 17 मार्च के अंक में खबर छापी थी। खबर छपने के 24 घंटे के बाद ही आदेश बदल गया। मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के एमडी रविंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई वेयर हाउस वर्तमान में 100 फीसदी खाली है और उसमें पिछले साल गेहूं का स्टॉक किया गया था।

तब भी वहां प्राथमिकता के आधार पर गेहूं का स्टॉक किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्टील सायलो, शासकीय वेयर हाउस के बाद अनुबंधित निजी गोदामों में गेहूं का स्टॉक किया जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वेयर हाउस में गेहूं का स्टॉक किस कंडीशन में किया जाएगा। इसके लिए 6 कैटेगरी बना दी गई हैं। किसानों को समस्या न हो इसका भी ध्यान रखने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं।

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