MP में शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू, नियमों पर उठे सवाल

Update: 2026-06-19 10:19 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून तय की गई है।

विभाग ने इस बार नई ट्रांसफर पॉलिसी भी जारी की है, जिसके आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, इस नीति को लेकर शिक्षक संगठनों ने कई नियमों और शर्तों पर आपत्ति जताई है।

राज्य में वर्तमान में लगभग 4.25 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें करीब 1.75 लाख प्राथमिक शिक्षक, 1.50 लाख माध्यमिक शिक्षक और लगभग 1 लाख उच्च माध्यमिक शिक्षक (लेक्चरर) शामिल हैं। यह बड़ी संख्या राज्य की शिक्षा व्यवस्था की व्यापकता को दर्शाती है।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि नई ट्रांसफर नीति के तहत लगाए गए कई नियम व्यवहारिक नहीं हैं, जिसके कारण लगभग 95 प्रतिशत शिक्षक इस प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उनका कहना है कि मौजूदा शर्तें इतनी सख्त हैं कि अधिकांश आवेदन स्वतः ही अपात्र हो जाएंगे।

संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि ट्रांसफर नीति में कुछ शर्तों को सरल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इसका लाभ ले सकें। उनका कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नई नीति से उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है।

दूसरी ओर, शिक्षा विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। विभाग का दावा है कि ऑनलाइन सिस्टम से ट्रांसफर प्रक्रिया में निष्पक्षता आएगी और मनमानी पर रोक लगेगी।

फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शिक्षक पोर्टल पर अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि कितने शिक्षकों को वास्तव में इस ट्रांसफर प्रक्रिया का लाभ मिल पाता है।

आने वाले दिनों में इस नीति को लेकर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच चर्चा और तेज होने की संभावना है।

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