राजसमंद। राजसमंद एसपी कार्यालय में एसपी सुधीर जोशी ने राजसमंद जिले के मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की. बैठक में मैरिज गार्डन में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज या डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विवाह एवं त्योहारों के माहौल को देखते हुए सभी मैरिज होम एवं गार्डन संचालकों को विवाह समारोह में रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रसारण यंत्रों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया कि अपील (सिविल) 37,38/2005 दिनांक 28.10.2005 में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वाटिका के बाहर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/डीजे/साउंड सिस्टम का प्रयोग वर्जित रहेगा। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ध्वनि प्रसारण उपकरण के प्रयोग एवं ध्वनि के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के बारे में बताया. मानक, सजीले टुकड़े के रूप में। साथ ही बुकिंग के समय संचालकों को उपरोक्त नियमों का पालन करने का वचन पत्र लेने की सहमति दी गयी। साथ ही ध्वनि प्रसारण उपकरण के श्रव्य डेसिबल मीटर बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।