सर्वर में गड़बड़ी, सैकड़ों ट्रांजेक्शन हुए फेल

Update: 2023-02-17 12:05 GMT

भोपाल न्यूज़: नेशनल लोक अदालत में सरकारी बैंक खातों में अलग-अलग प्रकार के टैक्स पेनल्टी और अन्य मद की राशि जमा करने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की संख्या आम दिनों के मुकाबले इस समय 4 गुना तक ज्यादा रही. इस दौरान सर्वर में गड़बड़ी की वजह से सैकड़ों ट्रांजेक्शन फेल हो गए. लोगों के बैंक खाते से पैसे कट गए और सामने वाले अकाउंट में राशि क्रेडिट नहीं हो पाई. परेशान लोगों ने गूगल पर कस्टमर केयर के नंबर तलाशने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें सहायता नहीं मिली. यदि आपके साथ इस प्रकार की घटना हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से खाते में पैसे डेबिट होने और सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने की स्थिति में बैंक आपके खाते में संबंधित राशि 24 घंटे के अंदर वापस लौटाने के लिए बाध्यकारी है. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की स्थिति में अलग-अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म से भुगतान फेल होने के मामलों में नियम बनाए गए हैं. गूगल पर इन दिनों साइबर धोखाधड़ी करने वाले जालसाज सक्रिय हैं इसलिए बजाय अवैधानिक वेबसाइट एवं कस्टमर केयर नंबर पर निजी जानकारी देने के आपको सीधे अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा अपने एटीएम कार्ड के पीछे लिखे हुए टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

बैंक खाते से ट्रांजेक्शन फेल होने पर गूगल पर अंजान नंबर और वेबसाइट पर मदद मांगने में फ्रॉड का खतरा रहता है. तय सीमा में यदि रिफंड नहीं हो तो बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए.

अमित सिंह, डीसीपी, क्राइम

एटीएम ट्रांजेक्शन- अगर ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट गए हैं और एटीएम से कैश नहीं निकला है तो अगले 5 दिनों में यह पैसा बैंक अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए.

कार्ड ट्रांजेक्शन- अगर कार्ड से कार्ड ट्रांजेक्शन करने पर पैसे कट गए लेकिन दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे तो ऐसी स्थिति में 2 दिन के अंदर पैसे वापस मिल जाने चाहिए.

अगर किसी दुकान पर पीओएस मशीन के जरिए पेमेंट के दौरान पैसे फंस जाते हैं तो 5 दिन के अंदर ये पैसे ग्राहक के बैंक अकाउंट में आ जाने चाहिए.

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन- अगर कोई व्यक्ति आइएमपीएस, यूपीआइ, एनइएफटी या आरटीजसीएस के जरिए पैसे भेजता है और पैसे कटने के बाद भी लाभार्थी के अकाउंट में नहीं जाते हैं, तो इसके लिए ऑटोरिवर्सल का समय 2 दिन का होता है. अगर किसी शॉप पर यूपीआइ पेमेंट फेल हुआ है तो इसका सेटलमेंट 6 दिन में हो जाना चाहिए.

मोबाइल वॉलेट- अगर किसी व्यक्ति के पैसे भेजने के बाद भी लाभार्थी तक नहीं पहुंचा है. ऐसी स्थिति में सेटलमेंट का समय 2 दिनों के लिए ही होता है.

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