मध्य प्रदेश मे बिजली चोरी की सूचना देने पर इनाम

Update: 2023-05-26 14:31 GMT

भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी को रोकना बिजली कंपनी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यही कारण है कि आमजन से सहयोग मांगा गया है और जो सहयोग करेगा यानि की चोरी करने वालों की सूचना देगा, उसे इनाम मिलेगा। राज्य में बिजली चोरी को रोकने के लिए कंपनियों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, मगर उसे अपेक्षा के अनुरुप सफलता नहीं मिल पा रही है। इन स्थितियों से निपटने के लिए यह नई पहल की गई है।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।

बिजली के अवैध उपयोग व चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है। विजिलेंस सेल का पता है : विजिलेंस सेल, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., गोविन्दपुरा भोपाल। इसके अलावा कॉल सेन्टर के नंबर 1912 पर भी सूचना देने का विकल्प है।(आईएएनएस)

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