नीमच। न्यायालय ने लापरवाह ट्रक चालक को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फै सला न्यायाधीश स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव ने सुनाया है। एडीपीओ राजेंध नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना करीब सात वर्ष पूर्व की होकर 30 अप्रैल 2015 को रात के करीब आठ बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घसुंडी चौराहे की हैं। फरियादी नितेश व उसकी बहन आशाबाई विवाह समारोह से निम्बाहेड़ा राजस्थान से नीमच की तरफ आ रहे थे कि घसुंडी चौराहे पर नीमच की तरफ से आरोपित द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिस कारण दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए व उन्हें चोटे आई।
घटनास्थल पर फरियादी के रिश्तेदार आ गए थे, जो उन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले गए थे। जहां दोनों का एक्स-रे कराए जाने पर फरियादी नितेश के हाथ व उसकी बहन आशाबाई के पैर में फ्रैक्चर आया था। फरियादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक को जप्त करते हुए व घटना के चश्मदीद साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा ट्रक को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चालाते हुए मोटरसाइकिल टक्कर मारकर दो व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपित 40 वर्षीय बाबुलाल अंबालाल माली निवासी वल्लभनगर, जिला उदयपुर राजस्थान को दोषी पाते हुए छह माह के कारावास एवं कु ल 2500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।