मध्य प्रदेश में ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित, अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है.

Update: 2021-12-18 04:37 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश में बताया है कि पंच-सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद पर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव न कराने की बात कही थी. इसमें इन सीटों को नए सिरे से अधिसूचित करने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी सीटों पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए हैं.

गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आग से मत खेलिए, आपको स्थिति को समझना चाहिए. राजनीतिक दबाव के आधार पर फैसले मत लीजिए. चुनाव के लिए हर राज्य का अलग पैटर्न नहीं हो सकता. एक कानून है और उसी के परिपालन में सभी जगह चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की, कि आप संवैधानिक संस्था हैं. राजनीतिक दबाव में कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम न करें. कोर्ट की इसी फटकार का असर है कि ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है.
अब क्या होगा ?
ओबीसी पद के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव स्थगित होने के बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पंचायत चुनाव का भविष्य क्या होगा ? ऐसे में एक बात यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है. सिर्फ ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगाया है. ऐसे में अन्य आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया क्या और कैसे होगी इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग जल्द कोई फैसला ले सकता है. प्रदेश में पंचायत में करीब 75000 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं.
कानून का करें पालन- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में वह चुनाव को रद्द भी कर सकती है. उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ वकील विवेक तंखा को कहा कि वह हाई कोर्ट में अपनी तमाम दलीलें रखें. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा. गौरतलब है कि दो दिन पहले ही गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव संबंधी याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने आवेदन पेश किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कल 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की है. उसमें स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन इस याचिका के अधीन रहेंगे.
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