एमपी में OBC आरक्षण का मामला, HC ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी

Update: 2021-09-20 10:17 GMT

जबलपुर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में OBC आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने सरकार से रिजर्वेशन को लेकर फिलहाल आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है.

कोर्ट ने 27% आरक्षण लागू करने पर रोक बरकरार रखी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इस मामले पर जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं सुनाता तबतक सरकार 14% OBC आरक्षण को ही बरकरार रखे.
बता दें कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन 27 फीसदी आरक्षण के बाद इसका दायरा 63 फीसदी तक चला गया.
इससे पहले सदन में भी कांग्रेस ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था. कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया था. कांग्रेस के हंगामे पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि 'कांग्रेस पाखंड कर रही है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है. कमलनाथ जवाब दें कि 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? स्टे कराने का षड्यंत्र किया. कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे,पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.'
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