मध्य प्रदेश : के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि को एक बार फिर एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। अब किसान 16 मार्च तक गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पंजीयन वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। सभी किसान अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं।
अब 16 मार्च तक करवा सकते है गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि बढ़ा दी गयी है। अब रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान 16 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। पूर्व में पंजीयन की तारीख 10 मार्च थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पंजीयन वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं।
2 बार बढ़ चुकी है पंजीयन की डेट
दरअसल, यह दूसरा मौका है जब समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन की तिथि को आगे बढ़ा गया है। इससे पहले पंजीयन की तिथि 1 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मार्च किया गया था और फिर 6 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च किया गया था। अब एक बार फिर इसे 10 से बढ़ाकर 16 मार्च कर दिया है।
सभी किसान अपनी गेहूं की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। किसान सुबह 7 से रात 9 बजे तक अपने मोबाइल फोन से या निर्धारित केन्द्रों पर जाकर निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।किसान ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्व. सहायता समूह, एफपीओए, एफपीसी केंद्रों पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते है।
ये रहेंगे नियम
वन पट्टाधारी किसानों, बटाईदार और सिकमी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति महिला स्व. सहायता समूह, एफपीसी केंद्रों और एफपीओए केंद्रों पर होंगे।
भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम एक ही होने की स्थिति में ही किसान का पंजीयन हो सकेगा।
विसंगति होने की स्थिति में किसान को पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय में जाकर कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन आधार नंबर पर लिंब मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से होगा। इसी नंबर से पंजीयन के दौरान वेरिफिकेशन होगा।
वे किसान अलग-अलग पंजीयन करा सकेंगे उनके परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी।
जिस जिले में किसान की भूमि उसी जिले में होगा पंजीयन
अलग-अलग तहसीलों, जिलों में भूमि होने पर भी एक ही केंद्र पर पंजीयन होगा।
पंजीयन प्रक्रिया के दौरान जिस बैंक खाते का विवरण आप देंगे उसे बैंक खाते में आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। इस खाते में सरकार द्वारा फसल का भुगतान किया जाएगा।
गेहूं की फसल समर्थन मूल्य पर उपार्जन केंद्र पर जाकर बेचेंगे तो किसानों को भुगतान का पैसा आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में प्राप्त होगा।
पंजीयन करते समय किसानों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस बैंक खाता को वह पंजीयन करते समय प्रदान कर रहे हैं। उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
20 से 25 मार्च से खरीदी शुरू होने की उम्मीद
संभावना जताई जा रही है कि 16 मार्च तक पंजीयन होने के बाद 20 से 25 मार्च से राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू कर सकती है। इस