इंदौर न्यूज़: मप्र राज्य सूचना आयोग ने इंदौर नगर निगम आयुक्त सहित स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री को देरी करने के बाद अधूरी जानकारी देने के लिए क्षतिपूर्ति एवं शास्ती का नोटिस जारी कर 20 अप्रेल तक जवाब मांगा है.
आवेदक दिलीप कौशल ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत स्मार्ट सिटी कार्यालय में आवेदन देकर जानकारी मांगी थी. निगम निर्धारित समय में जानकारी नहीं दे सका. प्रथम अपीलीय अधिकारी संदीप सोनी ने भी प्रकरण की सुनवाई नहीं की. ऐसे में मप्र राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील देकर जानकारी दिलाने और कार्रवाई की मांग की थी. राज्य सूचना आयोग ने अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी को जानकारी देने के निर्देश दिए. उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई. कौशल ने बताया कि पुन: राज्य सूचना आयोग को शिकायत की तो स्मार्ट सिटी कार्यालय ने 217 दिन बाद अपूर्ण जानकारी दी. आयोग ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए स्मार्ट सिटी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी डीआर लोधी को शास्ति आरोपित करने, विभागीय जांच का सूचना पत्र देने और एक माह में शेष जानकारी नि:शुल्क देने के निर्देश दिए हैं. कौशल ने प्रथम अपील की सुनवाई नहीं करने पर 1 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग की थी. आयोग द्वारा इस मामले में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.