बालाघाट में नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2023-07-08 06:27 GMT
बालाघाट (मध्य प्रदेश): यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम के एक विशेष न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
शिकायतकर्ता अपने माता-पिता के साथ बिरसा थाना अंतर्गत सुरवई गांव में रहती थी। जब वह 8वीं कक्षा की छात्रा थी तो उसके पिता उसके साथ छेड़छाड़ करते थे और उसने इसकी शिकायत अपनी मां से की थी.
बाद में, उसे रामेपुर गांव भेज दिया गया जहां उसके दादा-दादी रहते थे। जून 2017 में, वह अपने चाचा और चाची के साथ रेलवाही में अपने पिता की बहन के घर गई। जब वह बैहर में थी तो उसके पिता ने उसे देखा और जबरदस्ती अपने घर सुरवाही ले आये।
24 जून 2017 को जब वह अपनी बहनों के साथ सो रही थी तो उसके पिता उसे दूसरे कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपनी परेशानी की कहानी अपने पड़ोसियों को सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
अगले दिन जब उसके पिता बिरसा बाजार गये तो लड़की अपनी बहन के साथ भंडारपुर स्थित अपनी मौसी के घर भाग गयी. फिर उसने फोन पर अपनी मां और चाचा को अपनी कहानी बताई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.
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