MP : हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप वाली याचिका पर मंत्री गौतम टेटवाल को भेजा नोटिस
BHOPAL भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने तकनीकी शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर राजगढ़ जिले की सारंगपुर की आरक्षित सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने का आरोप लगाया गया है।
राजगढ़ निवासी जितेंद्र कुमार मालवीय द्वारा पिछले साल दायर याचिका के बाद न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि टेटवाल जिंगर मामले से संबंधित हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत आता है, लेकिन उन्होंने एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जो उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध "मोची" समुदाय का सदस्य घोषित करता है।
उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भोपाल को भी नोटिस जारी किया है। टेटवाल पहली बार 2008 में सारंगपुर सीट (एससी) से चुने गए थे। नवंबर 2023 के राज्य चुनावों में उन्हें भाजपा ने मैदान में उतारा और कांग्रेस उम्मीदवार काला महेश मालवीय को 23,054 मतों से हराया। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शामिल किया गया और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग का प्रभार दिया गया।