MP : हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Update: 2026-02-06 05:14 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट, जबलपुर की प्रिंसिपल बेंच ने गुरुवार को गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हलफनामा 20 फरवरी तक जमा करना है।

कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नाम के संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता के वकील, सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि PIL 30 नवंबर, 2025 को प्रकाशित एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने गृह विभाग को इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील ने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यूज़ रिपोर्ट से संबंधित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किए गए।"

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