Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण पर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने सुनवाई जारी रखी है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित याचिकाओं के सिलसिले में याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति में आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की नई नीति का विरोध करते हुए कहा कि यह आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप नहीं है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरक्षित वर्गों में क्रीमी लेयर को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है।