MP: भोजशाला परिसर में ASI की खुदाई समाप्त, दस्तावेजीकरण जारी रहेगा, 2 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी
dhaar धार : मध्य प्रदेश Madhya Pradesh के धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर में हालिया घटनाक्रम में , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई ) का उत्खनन गुरुवार को समाप्त हो गया और अब दस्तावेजीकरण का काम जारी रहेगा। एएसआई ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश के बाद 22 मार्च को आदिवासी बहुल धार जिले में स्थित भोजशाला / कमाल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण शुरू किया था और गुरुवार को सर्वेक्षण का 98वां दिन था । हिंदू याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने एएनआई को बताया, "आज, एएसआई टीम ने 22 मार्च से लगातार 98वें दिन सर्वेक्षण किया। गुरुवार को सात सर्वेक्षण अधिकारियों और 36 मजदूरों की टीम ने काम किया। खुदाई में सात अवशेष मिले हैं जिनमें से कई बड़े हैं, खंभे, दीवारें और कुछ संरचनाएं भी इसमें देखी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि कल एक मूर्ति मिली थी जो अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, उसे ब्रश करके साफ किया गया तो पता चला कि वह भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है। आज भोजशाला के गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्रश करके साफ किया गया ।Madhya Pradesh
ASI एएसआई के क्षेत्रीय निदेशक भुवन विक्रम ने बताया कि 22 मार्च से जारी वैज्ञानिक सर्वेक्षण , खुदाई का काम आज समाप्त हो जाएगा और कल से केवल सर्वेक्षण से संबंधित दस्तावेजीकरण का काम चलेगा। अब तक किए गए सभी प्रावधान यथावत रहेंगे, टीम आकर दस्तावेजीकरण का काम तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को एएसआई मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के समक्ष रिपोर्ट पेश करेगी और मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। हिंदू याचिकाकर्ता गोयल ने बताया कि भोजशाला में अब तक 1700 से अधिक अवशेष मिल चुके हैं, जिसमें 650 से अधिक बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कई मूर्तियां भी शामिल हैं। हिंदुओं के लिए भोजशाला परिसर देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर है, जबकि मुसलमानों के लिए यह कमाल मौला मस्जिद का स्थल है। 2003 में एक व्यवस्था के अनुसार, हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में पूजा करते हैं जबकि मुसलमान शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करते हैं।
गौरतलब है कि 11 मार्च, 2024 के आदेश में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एएसआई को एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया था जो " नवीनतम तरीकों और तकनीकों को अपनाकर वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन पूरा करेगी" और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई के दौरान, एएसआई ने सर्वेक्षण के लिए और समय मांगा । अदालत ने सर्वेक्षण के लिए एएसआई को 29 अप्रैल से आठ सप्ताह का समय दिया । अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 11 मार्च के आदेश का पालन करने के लिए समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने एएसआई टीम को 2 जुलाई, 2024 को या उससे पहले पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है । मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। (एएनआई)