Major action: अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक गौवंश परिवहन में प्रयुक्त वाहन किया राजसात
Raisenरायसेन। न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रायसेन श्वेता पवार द्वारा मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 अंतर्गत अवैध रूप से तथा क्रूरतापूर्वक गौवंश के परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रक क्रमांक MP04 ZS 2653 को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी बाड़ी को इस न्यायालय के आदेश का पालन कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 2 सितम्बर 2024 को वाहन MP04 ZS 2653 में अवैध रूप से व क्रूरतापूर्वक भरे हुए 14 गौवंश (बछड़े) मय वाहन मौके से जब्त किया गया। क्रमांक
प्रकरण में मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधान अनुसार जब्त वाहन की राजसात की कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही ट्रक चालक आरोपी शरीफ खान पिता सकूर खान निवासी कुरवाई वार्ड क्रमांक-3 जिला विदिशा एवं उसके साथी आरोपी क्लीनर गोविंद उर्फ गोलू लोधी पिता खुमान सिंह लोधी निवासी नरापुरा रायसेन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जेएमएफ सी बरेली में पेश किया गया था। जहां से जेल वारंट बनने पर दाखिल किया गया। वाहन मालिक आरोपी कमल खां पिता वसीम खां निवासी मंडी के पीछे मंडी मोहल्ला बरेली घटना के समय से फरार है।जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी वाहन स्वामी को सूचना पत्र जारी किए गए। लेकिन निवास पर नहीं मिलने के कारण, वाहन स्वामी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।