रामायणी कुटी आश्रम के महंत ने MP में 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी पर कहा- "अच्छा निर्णय..."

Update: 2025-04-01 03:13 GMT
चित्रकूट : रामायणी कुटी आश्रम के महंत राम हृदय दास ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के राज्य भर में 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू करने के निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे "अच्छा निर्णय" बताया। दास ने एएनआई से कहा, "यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। एमपी सरकार को हमारी बधाई। लेकिन यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था। यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। हमें उम्मीद है कि सरकार के निर्णय को ठीक से लागू किया जाएगा।"
पद्मश्री बीके जैन ने भी इस कदम के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार व्यक्त किया और इस निर्णय को समय पर लिया गया और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल की सफलता सरकार और जनता दोनों के सहयोग पर निर्भर करती है।
जैन ने एएनआई से कहा, "मैं इस निर्णय के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आभार व्यक्त करता हूं। यह सही समय पर लिया गया सही निर्णय है। इससे भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आएंगे, लेकिन यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए आम जनता से लेकर हर व्यक्ति को काम करना होगा, तभी यह शराब सफल होगी। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट के लिए यह निर्णय लिया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार को भी चित्रकूट के लिए ऐसा करना चाहिए। तभी शराबबंदी वास्तव में संभव हो पाएगी।" मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल से राज्य के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी लागू होगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस घोषणा को 24 जनवरी, 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। हाल ही में लिए गए निर्णय के बाद, शराब की दुकानों और बार सहित मादक पेय पदार्थ बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों को कई शहरों की संपूर्ण शहरी सीमाओं के भीतर अपना संचालन बंद करना अनिवार्य होगा। इसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक शामिल हैं। इसके अलावा, सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी शराबबंदी लागू रहेगी। 1 अप्रैल 2025 से राज्य के 19 घोषित पवित्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। (एएनआई)
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