Madhya Pradesh हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका खारिज की

Update: 2024-08-17 12:57 GMT
Jabalpur जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता की याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक मसूद की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने उन पर पिछले साल चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया था। मसूद ने अपने आवेदन में कहा कि भाजपा नेता ने चुनाव याचिका पर अपने हस्ताक्षर करने के बजाय उसकी फोटोकॉपी प्रस्तुत की थी और अपने आरोप का समर्थन करने वाले अनिवार्य हलफनामे को शामिल नहीं किया था। पिछले साल राज्य चुनावों में मसूद से हारने वाले सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले सौंपे गए हलफनामे में मसूद ने ऋण के बारे में जानकारी छिपाई थी।
अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में, प्रतिवादी (मसूद) के खिलाफ याचिकाकर्ता का आरोप है कि वह कर्ज में डूबा हुआ है, वह एक राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर है, और उसके खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है। वह गलत आंकड़े देकर बैंक के प्रति अपनी देनदारी की सीमा का खुलासा करने में विफल रहा।" पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, याचिका को केवल साधारण तरीके से पढ़ना ही इसे खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आदेश में कहा गया कि मसूद के आवेदन की जांच, दलीलों और बताई गई खामियों के आधार पर की गई, जिसे खारिज किया जाना चाहिए।
Tags:    

Similar News

-->