मध्य प्रदेश सरकार ने 27% OBC कोटे पर 52 याचिकाएं हाईकोर्ट से SC स्थानांतरित कीं

Update: 2025-04-22 05:25 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ याचिकाओं के कारण इसके क्रियान्वयन में आ रही कानूनी अड़चनों का सामना कर रही राज्य सरकार ने सोमवार को आरक्षण से संबंधित 52 याचिकाओं को जबलपुर उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया।

ओबीसी छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा, "दरअसल, राज्य सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो, इसलिए आज उसने 52 याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि यदि उसे ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत चाहिए तो वह रिट दायर करे।"

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