मध्य-प्रदेश: दिग्विजय सिंह की 23 जुलाई को ग्वालियर कोर्ट में पेशी, भाजपा-बजरंग दल पर लगाए थे आरोप
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा-बजरंग दल पर लगाए पाकिस्तान से पैसा लेने के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय के जेएमएफसी महेंद्र सैनी ने दिग्विजय सिंह को 23 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि वकील अवधेश ने 3 सितंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया था। वकील अवधेश ने सांसद दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि आईएसआई के लिए जासूसी का काम गैर मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं।
उक्त वकील ने न्यायालय के सामने एक सीडी भी पेश की थी। वकील अवधेश ने अपने तीन साथियों के साथ शपथ पत्र पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 11 जनवरी 2020 को इसे निरस्त कर दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी के आदेश को चुनौती देते हुए जेएमएफसी कोर्ट में उक्त वकील ने अब इस मामले में रिवीजन फाइल की है।
वकील का कहना है कि वह संगठन का कार्यकर्ता है और बीजेपी का आमंत्रित सदस्य है। अब जेएमएफसी कोर्ट ने दिग्विजय के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें आरोपी बनाकर 23 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।