Madhya Pradesh: अदालत ने आतंकी संदिग्ध फैजान शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा खंडवा से पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए आतंकी संदिग्ध फैजान शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 30 वर्षीय शेख को मंगलवार को उसकी छह दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। उसे 4 जुलाई को खंडवा स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था और उस पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि शेख सुरक्षा बलों पर "अकेले हमले" की योजना बना रहा था। सूत्रों ने बताया कि पेशे से मैकेनिक शेख ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से बम बनाने का तरीका सीख रहा था। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस हिरासत के दौरान उससे एटीएस के साथ-साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी पूछताछ की
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी मामले को अपने हाथ में लेने की इच्छुक है। फोरेंसिक विशेषज्ञ Forensic Expertउसकी योजनाओं और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए उसके फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, शेख कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। वह आईएम के सह-संस्थापक यासीन भटकल से काफी प्रभावित था और पिछले कुछ सालों में उसने कथित तौर पर कर्नाटक में अपने गांव का कई बार दौरा किया था। सूत्रों ने बताया कि शेख 2016 में भोपाल में जेल से भागने के बाद आठ सिमी संदिग्धों की मुठभेड़ में हुई मौत का "बदला" लेने की इच्छा से प्रेरित था और उसने पिछले तीन सालों में कश्मीर (पठानकोट सहित), मुंबई और दिल्ली में सेना के ठिकानों की टोह लेने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने कहा कि उसके पास से जब्त किए गए चार मोबाइल फोन में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और उनके संचालन के तरीकों के वीडियो की बार-बार खोज की गई थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद, एटीएस ने एक पिस्तौल, आईएम और आईएसआईएस से जुड़े "जिहादी साहित्य" और सिमी सदस्यता फॉर्म के साथ-साथ एक बड़ी मात्रा में बरामद किया। उसे 22 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।