MP बोर्ड परीक्षाओं के लिए 31 मार्च तक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर, डीजे पर प्रतिबंध
Bhopal भोपाल: भोपाल प्रशासन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए पर्यावरण शांति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। भोपाल कलेक्टर किरणलोक विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह नियम 24 जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगा। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों सहित अधिकारियों को इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य छात्रों को शांत वातावरण प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपनी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी कर सकें। आदेश के तहत, रात 10 बजे के बाद शादियों या किसी अन्य कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर या डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जनता से इस महत्वपूर्ण समय में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करके छात्रों का समर्थन करने की भी अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को सफल बनाने में मदद करना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है।