
जनता से रिश्ता : मध्यप्रदेश में शिक्षकों की क्रमोन्नति (MP Teachers Promotion) पर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट शिक्षक (High court) संवर्ग को क्रमोन्नति और एरियर (arrears) का लाभ देने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अब तक शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है। इतना ही नहीं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति के लाभ तक छीन लिए गए हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में आदेश के तहत 1 जुलाई 2018 और उसके बाद 12 वर्ष पूरे करने वाले नवीन शिक्षकों को द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद ऐसे कर्मचारी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान (promotion pay scale) का लाभ भी मिलने लगा था। हालांकि 8 मार्च 2021 को लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा एक आदेश जारी किया गया। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD, MP) द्वारा आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा जारी किए गए क्रमोन्नति आदेश को स्थगित कर दिया गया।
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