ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में भी सर्वे करेगा ASI

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Update: 2024-03-12 10:00 GMT

इंदौर: धार स्थित भोजशाला परिसर का ज्ञानवापी की तरह नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को इसके आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को 6 सप्ताह के भीतर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2024 को इस मामले की सुनवाई की थी।

सोमवार को प्रशासनिक जज एसए धर्माधिकारी, जस्टिस डीएन मिश्रा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। ज्ञानवापी बनारस में सर्वे की मांग और पूजा का अधिकार देने की याचिका लगाने वाले विष्णुशंकर जैन और विनय जोशी ने हाई कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन पेश कर नए सिरे से सर्वे करने की मांग की थी।

याचिका पर एएसआई की ओर से कहा गया था कि वर्ष 1902-03 में ही सर्वे किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। हाई कोर्ट ने भोजशाला से संबंधित सभी याचिकाएं और आदेश मांगे है। भोजशाला परिसर में पूजा का अधिकार और अन्य रीति-रिवाज पूरा करने की मांग पर एएसआई की फाइनल रिपोर्ट के अध्ययन के बाद विचार करने का कहा है।

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