राजगढ़ में मंदबुद्वि बालिका के साथ बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

Update: 2022-03-05 14:38 GMT

मध्य प्रदेश क्राइम न्यूज़: राजगढ़ में पदस्थ न्यायाधीश डॉ.अंजली पारे की कोर्ट ने शनिवार को मंदबुद्वि बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले पड़ोस में रहने वाले युवक को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि चार साल पूर्व पीड़ित की मां ने खिलचीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि बीती रात बच्ची छत पर टहल रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले पंकज (परिवर्तित नाम) ने उसके साथ जबरन गलत काम किया। उन्होंने बताया कि बच्ची दिमाग से कमजोर है। पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। विचारण के बाद न्यायालय ने दंड के आदेश पारित किए और आरोपित पंकज (परिवर्तित नाम) को आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

डीएनए रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत न होते हुए भी न्यायालय ने पीड़ित बालिका के संकतों के आधार पर और डॉल के माध्यम से पीड़ित बालिका का परीक्षण कर आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़ित बालिका और उसके परिजनों का पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा विश्वाश भंग किया गया, इसके आधार पर भी आरोपी को दंडित किया।

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