Indore: आचार्य विद्यासागर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को जेल

Update: 2025-09-12 09:22 GMT
Indore इंदौर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर और अन्य जैन मुनियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने तिलक नगर निवासी अरविंद कुमार जैन (अजमेरा) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इससे पहले, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रयाशु जैन ने बताया कि फेसबुक पर एक वीडियो सामने आया जिसमें अरविंद जैन ने जैन मुनियों आचार्य विद्यासागर, पुष्पदंत सागर, पुलक सागर, सुधासागर और प्रमाणसागर के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जब समुदाय के एक अन्य सदस्य सौरभ जैन ने उनसे ऑनलाइन संपर्क किया, तो अरविंद ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और 25,000 रुपये की अवैध मांग की। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 119, 196, 299, 302, 356 और आईटी अधिनियम की धारा 66/67
के तहत मामला दर्ज
किया। इसके अलावा, आरोपी ने कथित तौर पर जैन देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित कीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामग्री पोस्ट की।
पूछताछ के दौरान, अरविंद ने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन दावा किया कि वह गंभीर चिंता विकार और सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिसके लिए वह पाँच साल से मनोचिकित्सा उपचार ले रहा है। उसने कबूल किया कि वह अक्सर मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है, परिवार के साथ झगड़ा करता है और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है। उसने पश्चाताप भी व्यक्त किया और कहा कि वह पहले ही एक वीडियो के माध्यम से जैन समुदाय और अन्य नागरिकों से क्षमा मांग चुका है। उसकी पत्नी, माँ और भाई ने भी माफ़ी के वीडियो जारी किए। गिरफ्तारी से पहले, अरविंद ने जैन समुदाय से माफ़ी मांगते हुए एक और वीडियो जारी किया था। पुलिस ने पुष्टि की कि आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के बाद उसने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद, उसे अदालत में पेश किया गया और 24 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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