नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती

Update: 2023-05-06 13:28 GMT

इंदौर न्यूज़: मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताओं में अनियमितताएं उजागर होने के बाद भी नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजु के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को एक सीमा के बाद अधिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए. युगलपीठ ने राज्य सरकार को कार्रवाई के संबंध में 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिए. कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज से जुड़े ग्वालियर पीठ में लंबित प्रकरणों को मुख्यपीठ में ट्रांसफर करने से इनकार किया.

जनहित याचिका पर कोर्ट को बताया गया कि नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार सुनीता शिजु के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है.

नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच के लिए सीबीआइ की टीम जबलपुर पहुंच गई है. जांच से पहले नर्सिंग कॉलेज के सेटअप, सिस्टम और मापदंड समझने के लिए टीम शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज गई. जहां कई घंटे बिताए और बिल्डिंग से लेकर दस्तावेजों को समझा. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता में हुई गड़बड़ी की जांच हाई कोर्ट ग्वालियर की बेंच ने सीबीआइ को सौंपी है. नर्सिंग कौंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उन्होंने मापदंड पूरा नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों के संचालन की अनुमति दी. कई कॉलेज संचालकों ने फर्जी फैकल्टी दिखाकर मान्यता ली. कई के पास पर्याप्त भवन भी नहीं हैं.

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