भोपाल में सरकार ने डीएमएफ नियम 2016 में संशोधन किया

Update: 2023-06-01 16:29 GMT
भोपाल (मध्य प्रदेश) : राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स, 2016 में मामूली संशोधन किया है. भौतिक अधोसंरचना मद के तहत संशोधन में सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग और अन्य परिवहन जैसी आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की बात कही गई है. पर्यटन से संबंधित अवसंरचना और सामुदायिक महत्व की अन्य सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना और उनका रखरखाव।
अन्य संशोधनों के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन जिला स्तर पर परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करेगा। जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा तैयार प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल में दर्ज किया जायेगा। 5 करोड़ रुपये से कम लागत वाली परियोजना को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संबंधित विभाग की राय एवं सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।
5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजना को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जिला खनिज फाउंडेशन के कलेक्टर एवं अध्यक्ष राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।
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