Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर को उनकी पत्नी, जिनकी सर्जरी चल रही है, और उनके समय से पहले जन्मे जुड़वाँ बच्चों की देखभाल के लिए अस्थायी ज़मानत दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा किया गया है। अस्थायी ज़मानत 28 अगस्त तक के लिए दी गई है। सूरभ शर्मा, गौर और शरद जायसवाल पर लोकायुक्त पुलिस ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया है। बाद में, प्रवर्तन निदेशालय ने भी तीनों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल, तीनों ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं।