हाथी के हमले में ऑटो-रिक्शा चालक की मौत, इंदौर कलेक्टर ने दिए कार्रवाई का आदेश

Update: 2026-07-28 15:11 GMT
Indore इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन ने मंगलवार को वन विभाग को निर्देश दिया कि वे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, जिनकी वजह से हाथी शहरी इलाकों में आ गए थे। यह निर्देश शहर के चंदन नगर इलाके में हाथी के हमले में एक ऑटो-रिक्शा चालक की मौत के बाद दिया गया। जनरल फॉरेस्ट डिवीजन के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को जारी एआधिकारिक आदेश में कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।
उन्होंने विभाग को बचाव के उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और उनके कार्यालय में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपी जाए। कलेक्टर ने आदेश में कहा, "अक्सर देखा गया है कि हाथी लगातार शहरी इलाकों में आ रहे हैं। नतीजतन, चंदन नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हाल ही में हुई एक घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट और अन्य लागू कानूनों के अनुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी बचाव उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
यह निर्देश चंदन नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजनगर इलाके में एक हाथी के हमले में 49 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक विजय होलकर की मौत के एक दिन बाद आया है। पुलिस के अनुसार, हाथी को पड़ोसी उज्जैन के एक साधु द्वारा इंदौर लाया गया था ताकि वह एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सके। कार्यक्रम के बाद, जानवर को राजनगर इलाके से ले जाया जा रहा था, तभी होलकर उसके पास गया और गुड़ खिलाने की कोशिश की।
हाथी अचानक आक्रामक हो गया, उसने अपनी सूंड से होलकर को लपेटा, जमीन पर पटक दिया और उसे कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में दूसरे मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस घटना से निवासियों में दहशत फैल गई और यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबरों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद साधु और उसके साथी मौके से चले गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश डंडोतिया ने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और महावत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हाथी के हैंडलर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और बिना अनुमति के जानवर को घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में ले जाने से और भी गंभीर त्रासदी हो सकती थी। आगे की जांच जारी है।
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