इटारसी। राजस्व अनुविभाग इटारसी की सीमाओं में डीजे का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी के आदेश से यह अनुविभाग की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। किसी भी व्यक्ति, संस्था, होटल परिसर में मैरिज गार्डन आदि में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना अति आवश्यक प्रतीत होने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था आदि अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी से लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए सशर्त अनुमति आदेश जारी करेंगे। जिसमें डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति एक समय में केवल 2 घंटे की कालावधि के लिए दी जा सकेगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश अनुविभाग इटारसी में रहने वाले समस्त नागरिकों को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि प्रत्येक नागरिक को इस आदेश की व्यक्तिश: तामीली कर सूचित किया जाना संभव नहीं है।
अत: एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। सर्व साधारण को इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समस्त थानों नगरपालिका कार्यालय जनपद पंचायत केसला, कार्य दंडाधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नागरिक के विरूद्ध धारा 188 भादंवि के तहत कार्यवाही की जाएगी। आज 06 फरवरी 2023 को जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा एवं अन्य आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह देखने में आ रहा है कि शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग देर रात्रि तक तेज गति से हो रहा है। इस संबंध में विभिन्न सूत्रों तथा मीडिया के माध्यम से एवं जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उपखंड इटारसी की राजस्व सीमा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल द्वारा हाईस्कूल, हायर सैकंड्री स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं के कार्यक्रम घोषित हो चुके हंै। माह मार्च के प्रथम सप्ताह से उक्त परीक्षाएं उपखंड क्षेत्र इटारसी की राजस्व सीमा के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जाना है। इस हेतु छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इसलिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के असमय प्रसारण पर रोक लगाया गया है।