Bhopal: बिना पुलिस सत्यापन के कर्मचारी को नहीं मिलेगी नौकरी
निजी स्कूल व मदरसा संचालकों को आदेश जारी कर पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए
भोपाल: कमला नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा केंद्र सक्रिय हो गया है। रविवार को जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) ने निजी स्कूल व मदरसा संचालकों को आदेश जारी कर पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
जारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि वर्तमान परिवेश में मासूम बच्चों के साथ हो रही निंदनीय घटनाओं को देखते हुए आपके विद्यालय या संस्थान में कार्यरत सभी शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का चरित्र और पुलिस सत्यापन आवश्यक हो गया है। हो गया यदि किसी स्टाफ का पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया है तो दो दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से करा लिया जाये।
जिसमें शिक्षक, खेल शिक्षक, केयरटेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, स्वीपर, माली, बस ड्राइवर, कंडक्टर, इलेक्ट्रीशियन आदि का पुलिस सत्यापन और चरित्र जांच अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी बुरे चरित्र या आपराधिक प्रवृत्ति के रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को विद्यालय में किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रमाण पत्र दो दिवस के भीतर जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में देना होगा।