भोपाल: राजधानी भोपाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से मूर्तियां बनाने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस सामग्री एवं विषैले रंगों से निर्मित मूर्तियों एवं उनके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेश के अनुसार मूर्तियों, प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाए, जिनका उल्लेख पवित्र ग्रंथों में किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में पारंपरिक मिट्टी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। मूर्ति निर्माण में पकी हुई मिट्टी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस अथवा किसी भी प्रकार के रसायन एवं रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
विषैले रंगों का प्रयोग भी नहीं करेंगे
मूर्तियों एवं प्रतिमाओं के रंग-रोगन में केवल प्राकृतिक रंगों एवं गैर विषैले रंगों का ही उपयोग किया जायेगा। किसी भी प्रकार के रासायनिक एवं विषैले रंगों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में केवल पारंपरिक मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही उत्पादन एवं विक्रय किया जा सकेगा। पारंपरिक मिट्टी के अलावा अन्य पदार्थों जैसे पीओपी एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से बनी मूर्तियों का उत्पादन एवं बिक्री, बाहर से लाना या बाहर ले जाना प्रतिबंधित है।
नगर निगम सत्यापन करेगा
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय इस संबंध में सत्यापन करेगा. इस आदेश के जारी होने के बाद यदि कहीं भी पारंपरिक मिट्टी के अलावा अन्य पदार्थों जैसे पीओपी और अन्य रासायनिक पदार्थों से मूर्तियों के निर्माण का मामला सामने आता है, तो तुरंत स्थानीय निकाय इन मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लेगा और नियमानुसार उनका निपटान करेगा। शहरी ठोस अपशिष्ट नियम-2000। के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे