Agar : जिला मुख्यालय पर स्थित महिला थाने पर एक तीन तलाक का मामला सामने आया है, जिसमें महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति और उसकी सास और ननंद पर महिला थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। इस बीच महिला के दो बच्चे भी हैं, जिसमें एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की है। शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए श्राप समझा जाने वाला तीन तलाक खत्म कर दिया है, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज के महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। एक ऐसी ही घटना आगर मालवा से सामने आई है, जहां पर आगर जिला मुख्यालय की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। आगर महिला थाना प्रभारी रोहित पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नलखेड़ा तहसील के ग्राम किलोना की लड़की की शादी वर्ष 2010 में मुस्लिम विवाह रीति रिवाज से आगर की पुरानी हाउसिंग बोर्ड निवासी व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग महिला को प्रताड़ित कर रहे थे। महिला की शिकायत पर गत रात्रि में आगर महिला थाना पुलिस ने उसके पति अफसर खां पिता मजीद खां, और उसके सास और ननंद निवासी पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आगर, के खिलाफ धारा 498A, 323, 34, मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम चार के तहत प्रकरण दर्ज किया है।