बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Update: 2023-06-08 13:00 GMT

भोपाल न्यूज़: पांच वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. मामला 23 जुलाई 2020 की है. चंदेरी थाने में 05 वर्षिय बालिका के साथ आरोपी गंगाराम आदिवासी द्वारा अपहरण व बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

जिस पर पुलिस ने धारा 363, 365, 376 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था आरोपी गंगाराम पुत्र हरि आदिवासी उम्र 26 वर्ष निवासी केशवपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने चंदेरी थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय को न्यायालय के आदेशानुसार साक्षियों को उपस्थित कर साक्ष्य कराने के निर्देश दिए. जिस पर पुलिस ने न्यायालय के साक्षियों को तामील कराकर समय समय पर न्यायालय में उपस्थित कराकर बयान करवाये.

साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने गंगाराम पुत्र हरि आदिवासी को 20 वर्ष का कारावास तथा एक हजार रुपए का अर्थ दंड से दण्डित किया है.

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