बड़वानी की एक अदालत ने मूक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट रूम न्यूज़: मध्यप्रदेश के बड़वानी की एक अदालत ने मूक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सारिका गिरी शर्मा ने सिलावद थाना क्षेत्र के डोंगर गांव निवासी सखाराम को आजीवन कारावास से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 10 मई 2021 को पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी ने उसकी पिटाई की और दुष्कर्म किया। उसके पिता के आने पर आरोपी भाग खड़ा हुआ।
पीड़िता सुनने में समर्थ है अतः उसने पिता के पूछे जाने पर इशारों में अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताया था।